ग्राहक उपभोक्ता शिकायत सीधे न्यायालय में दर्ज करा सकता है
हरदा ।अखिल भारतीय ग्राम पंचायत द्वारा कई दिनों से उपभोक्ता नियम में बदलाव की मांग की जा रही थी। जिला समन्वयक संजय ठाटे ने बताया कि ग्राहक व उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानीयो को देखते हुये , उपभोक्ताओं के हित में यह मांग की जा रही थी जिसमें उपभोक्ताओं से निर्धारित राशि के अतिरक्त वस्तुओं पर पैसा लेना, ऑनलाइन में ठगी, खराब साम्रगी शिकायत, वस्तु पर मनमाफी शर्तो को देखते हुये,एक प्रकार की उपभोक्ताओं से लूट मची हुई थी जिससे आम उपभोक्ता लूट रहा था । यदि जागरुक उपभोक्तता शिकायत करता तो कई नियम, कागज़ी कार्यवाही के बाद भी उसे न्याय लेट मिलता था, जिससे उपभोक्ता भी शिकायत करने की परेशानी से दूर रहकर , लूटता चला आ रहा था। लेकिन नये संशोधन में उपभोक्ताओं को लाभ और समस्याओं का निराकरण करते हुए अधिकार दिए गए हैं जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायत अब सीधे उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज होगी।
कंजूमर एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है। उपभोक्ता कानून 1986 के स्थान पर यह लागू होगा,। कई दिनों की मांग को आ.भा ग्राहक पंचायत, घनश्याम चंद्रवंशी प्रान्त संगठन मंत्री उठा रहे है।
उपभोक्ता शिकायत सही पाने पर जेल और जुर्माना होगा ।